Uttar Pradesh Shramik Bharan Poshan Yojana – श्रमिक भरण पोषण योजना पंजीकरण उत्तर प्रदेश : मजदूर भत्ता योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
और इसी समस्या को देखते हुए यूपी सरकार ने मजदूरों को आर्थिक सुविधा देने का एलान किया और Shramik Bharan Poshan Yojana UP की शुरुआत की है। आप हम आपको मजदूर भत्ता से जुडी और भी जानकारी साझा करेंगे।
श्रमिक भरण पोषण योजना यू पी
मुख्यमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा की उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग में पहले से ही 15 लाख तक दिहाड़ी मजदुरी करने वाले व्यक्ति पंजीकृत है।
इन मजदूरों को सरकार हर माह 1000 रूपये उनके खाते में ट्रांसफर करेगी। हर एक परिवार को 1000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना में आवेदन करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड़ में आवेदन कर सकते है। इस योजना को लांच 21 मार्च 2020 को की गयी थी।
अगस्त 2021 तक इस योजना में लगभग 230 करोड़ की धनराशि खर्च की जा चुकी है। आज हम अपने लेख के माध्यम से बताएंगे की किस प्रकार आप घर बैठे मजदुर भत्ता योजना ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते है। जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़े। उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण इस प्रकार करें।
श्रमिक भरण पोषण योजना सम्पूर्ण जानकारी
| योजना का नाम | यूपी मजदूर भत्ता योजना |
| किसके द्वारा शुरू की गयी | सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा |
| लांच की तारीख | 21 मार्च 2020 |
| उद्देश्य | सभी मजदूरों को आर्थिक सुविधा प्रदान कराना |
| आवेदन मोड़ | ऑनलाइन /ऑफलाइन |
| ऑफिसियल वेबसाइट | uplabour.gov.in |
और सारे छोटे -बड़े उद्योग धंधे बंद हो गए है। और गरीब श्रमिकों के पास आय के कोई भी साधन नहीं बचे थे और वे अपनी रोज की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाते थे। हालांकि आप सब इस समय देश की समस्या को देख ही रहे होंगे की किस प्रकार देश की स्थिति हो रखी है।
ऐसी स्थिति को देखते हुए यूपी सरकार ने मजदुर भत्ता योजना की शुरुआत की है। जिससे की मजदूरों को हर महीने 1000 रूपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है।और साथ ही यूपी सरकार गरीब परिवारों को फ्री में राशन भी मुहैया कराएगी। इससे गरीब मजदूरों को काफी सहायता प्राप्त होगी जिससे की वे अपना भरण-पोषण कर सके।
मजदूर भत्ता योजना के लिए आवेदन कैसे करे
इस योजना के अंतर्गत जो भी उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है वे कर सकते है इसके लिए आप अपने नजदीकी नगर निगम के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते है।
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के लोगो को जिनका नाम श्रम विभाग में व् जिनका नाम मनरेगा कार्ड धारक में नहीं है वे नगर निगम, नगर पालिका, नगर निकाय द्वारा उक्त प्रपत्र जारी किया गया है। जिसमे उन व्यक्तियों के बारे में आवेदन पत्र भरे जायेंगे।
- पटरी दुकानदार, रेहड़ी वाले, रिक्शा चालक, तांगा चालक, टेम्पो, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले दैनिक कार्य करने वाले को मजदुर भत्ता श्रेणी में रखा गया है। सरकार ने नोडल एजंसी के लिए इसके लिए हर जिले में अधिकारी और नगर निगम को निरिक्षण के लिए रखा गया है।
- जिलाधिकारी गरीब लोगो की सूची के लिए ऑनलाइन फीड करने के लिए तहसील स्तर पर इसके लिए अधिकारी को नामित किया जायेगा।
- नगर निगम स्तर पर जिला स्तर पर दैनिक जीवन में कार्य करने वाले उम्मीदवारों के नामांकन प्रपत्र भरे जायेंगे।
- सबसे पहले उम्मीदवार लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- होमपेज पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एन्ड रिन्यूअल का लिंक दिखाई देगा आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुल जाएगा आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा।
- लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको Registre here पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने यहाँ पर एंटरप्रेन्योर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा।
- आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दर्ज सारी जानकारी भरनी होगी। जैसे मोबाइल नंबर, नाम, ई -मेल आईडी और वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। सभी जानकारी भरने के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक कर दे। इस तरह आपका मजदूर भत्ता योजना ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जायेगा।
- इस योजना का लाभ यूपी के 35 लाख मजदूरों को मिलेगा।
- उत्तर प्रदेश मजदुर भत्ता योजना का लाभ सिर्फ यूपी के ही लोगो को ही मिलेगा।
- यूपी मजदूर भत्ता योजना के तहत गरीब दिहाड़ी मजदुर, श्रमिक, रिक्शा चालक, रेहड़ी वाले, फेरी वाले, निर्माण कार्य करने वालो को यूपी सरकार हर माह 1000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- योगी जी ने घोषणा की श्रमिक भरण पोषण योजना यूपी के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को 20 किलो गेंहू और 15 किलो चावल देने की घोषणा की है। ये राशन लाभार्थी पीडीएस केंद्र से ले सकते है।
- यूपी सरकार इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए जायेंगे। इसके लिए आपके पास बैंक खाता होना अनिवार्य है और साथ ही खाता आधार नंबर से भी लिंक होना चाहिए।
- उत्तर प्रदेश मजदुर भत्ता योजना के अंतर्गत उन मजदूरों को लिया जायेगा जो श्रम विभाग, नगर विभाग और ग्राम सभाओं में पंजीकृत होंगे।
- उत्तर प्रदेश राज्य में उपस्थित सभी मजदूरों को उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- रिक्शा चालक
- पटरी व्यवसायियों
- निर्माण श्रमिकों
- अंत्योदय श्रेणी के लोगों
- स्ट्रीट वेंडर
- पल्लेदार
- सड़क किनारे रेडी खोमचा लगाने वाले
- रिक्शा और ठेला चालक
- नाई
- धोबी
- दर्जी
- मोची
- फल और सब्जी विक्रेता
- दिहाड़ी मजदूर
- हलवाई आदि
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- बैंक पास बुक की फोटो कॉपी
- निवास प्रमाण पत्र
- जातीय प्रमाण पत्र
- स्थाई पता
- आवेदनकर्ता का बैंक में खाता होना अनिवार्य है और आधार से लिंक होना भी जरुरी है।
- इस योजना के पात्र वही होंगे जिनका नाम श्रम विभाग, नगर विकास या ग्राम पंचायत में जो पंजीकृत होंगे।
- आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। यदि आवेदनकर्ता किसी अन्य राज्य का है तो वो योजना के पात्र नहीं होंगे।
- अगर उम्मीदवार के पास श्रम विभाग, नगर विकास या ग्राम सभाओं में पंजीकृत सर्टिफिकेट या दस्तावेज यदि आपके पास नहीं है तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

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