विकलांग पेंशन योजना 2023: Viklang Pension ऑनलाइन आवेदन ,
Viklang Pension Yojana 2023
केंद्र सरकार द्वारा Viklang Pension Yojana का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से देश के विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अपना अपना योगदान दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा ₹200 प्रति माह प्रति व्यक्ति का योगदान किया जाता है एवं राज्य सरकार शेष राशि प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने की न्यूनतम दर ₹400 प्रति माह है। अधिकतम राज्य द्वारा ₹500 रूपत प्रति माह की पेंशन लाभार्थियों को प्रदान की जाती है। यह राशि हर एक राज्य में अलग-अलग है। पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाती है। इस योजना के माध्यम से देश के विकलांग नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
Viklang Pension Yojana 2023
केंद्र सरकार द्वारा Viklang Pension Yojana का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से देश के विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अपना अपना योगदान दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा ₹200 प्रति माह प्रति व्यक्ति का योगदान किया जाता है एवं राज्य सरकार शेष राशि प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने की न्यूनतम दर ₹400 प्रति माह है। अधिकतम राज्य द्वारा ₹500 रूपत प्रति माह की पेंशन लाभार्थियों को प्रदान की जाती है। यह राशि हर एक राज्य में अलग-अलग है। पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाती है। इस योजना के माध्यम से देश के विकलांग नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
विकलांग पेंशन योजना के लाभ तथा विशेषताएं,
- केंद्र सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से देश के विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अपना अपना योगदान दिया जाता है।
- केंद्र सरकार द्वारा ₹200 प्रति माह प्रति व्यक्ति का योगदान किया जाता है एवं राज्य सरकार शेष राशि प्रदान करती है।
- इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने की न्यूनतम दर ₹400 प्रति माह है।
- अधिकतम राज्य द्वारा ₹500 रूपत प्रति माह की पेंशन लाभार्थियों को प्रदान की जाती है।
- यह राशि हर एक राज्य में अलग-अलग है।
- पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाती है।
- इस योजना के माध्यम से देश के विकलांग नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
Viklang Pension Yojana की पात्रता,
- आवेदक राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए जहां से उसने आवेदन किया है।
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- उम्मीदवार की अधिकतम आयु 59 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक में न्यूनतम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए।
- यदि आवेदक को किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
Viklang Pension Yojana महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
- डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- फोटो आईडेंटिफिकेशन प्रूफ
- वोटर आईडी कार्ड की छाया प्रति
- बीपीएल कार्ड की छाया प्रति
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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको Viklang Pension Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

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